प्रदेश

ड्यूटी के दौरान आरक्षक से मारपीट करने वाले दो आरोपीयों को एक-एक वर्ष की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना २७ जून ;अभी तक; ड्यूटी के दौरान आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपीयो को न्यायालय द्वारा एक एक वर्ष की कारावास से दण्डित किया है तथा जुर्माना भी न्यायालय द्वारा लगाया गया है। उक्त सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय द्वारा दी गई है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि 31.12.2017 को सायं करीब 09ः00 बजे नये वर्ष सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी हेतु व असमाजिक तथ्यों पर नजर रखने हेतु आरक्षक रविनंदन सिंह के साथ महेबा बस स्टैण्ड पर पाइंट ड्यूटी पर गया था। करीब 11ः15 बजे एक सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से अमानगंज तरफ से आई जिसे रोकने के लिये हाथ दिखाया तब गाड़ी रूकी और उसमें से चंदन पाठक, निवासी गौरा एवं लकी राजा, निवासी अमानगंज व 05-06 अन्य साथियो के साथ उतरे तथा उक्त आरोपीयो द्वारा आरक्षक को गंदी गंदी गालिया देते हुए धमकाया गया एवं चन्दन पाठक पिता लक्ष्मण पाठक के द्वारा कालर पकडकर धक्का दिया एवं गाली गलवल की गई। इसी प्रकार लकी राजा एवं अन्य साथियों द्वारा भी गालियां देते हुए मारपीट की गई जिसे रविनन्दन सिंह ने बचाया। उक्त घटना को पुलिस ने आरोपीयो के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा आरोपीयो के खिलाफ धारा 332, 34 के तहत मामला कायम किया गया था सभी गवाहो एवं सबूतो को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीयो को एक एक वर्ष की सजा तथा पांच पांच सौ रूपये के जुर्मान की सजा दी गई है।

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