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अपनी ही बहु के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी ससुर को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास 

विधिक संवाददाता
     इंदौर २९ अप्रैल ;अभी तक;  जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय – श्री निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना गौतमपुरा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 154/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ आयु 48 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376(2)(एन)(एफ) भा.दं.वि. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 एवं 506 भा.दं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास व कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्डक से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
नोट :-    न्यायालय द्वारा पीडि़ता को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई।
                     अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2021 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट किया कि उसकी शादी आरोपी सुभाष (ससुर) के लड़के से करीब 3 साल पहले हुई थी, जिससे उसका एक लड़का है। 2-3 महीने से उसकी तबीयत खराब होने से उसका ईलाज चल रहा है। दिनांक 21.06.2021 को वह, आरोपी ससुर सुभाष व सास घर पर थे, उसका पति व ननद बाहर गाँव गये थे। करीब 07:00 बजे उसके ससुर (आरोपी) ने उसे बोला चल तेरी सोनोग्राफी करवा लाता हूँ तो वह उसके ससुर के साथ सोनोग्राफी के लिये बड़नगर गई, परंतु सोनोग्राफी के लिये आधार कार्ड जरूरी था जो वह भूल गई थी, इसलिये सोनोग्राफी नहीं हो पाई, तो उसके ससुर ईलाज का बहाना करके उसे इधर-उधर घुमाता रहा। फिर करीब 07:00 बजे उसे गौतमपुरा ले आया जहाँ चौराहे पर उसके ससुर ने 5 निंबु खरीदे व शराब की दुकान से शराब खरीदी और बोला की काकड़ पर निंबु काटेंगे जिससे तू ठीक हो जायेगी फिर उसे गाड़ी पर बिठाकर तलावली की काकड़ रेल पर ले गये जहां पर पांचों निंबु काटे और शराब ससुर ने पी ली उसने बार-बार ससुर को घर चलने को बोला पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। 08:00बजे अंधेरा हो गया और उसका ससुर उठा और उसके बाल पकड़ लिये और बाल पकड़कर बोला कि तुझे डाकिन लग गई है और मुझे नीचे गिराकर मेरी साड़ी निकाल दी और मेरे साथ गलत काम किया। थोड़ी देर बाद ससुर बोला कि चल घर चलते हैं उसके बाद वह उसे घर न ले जाकर उसे खेत पर ले गया वहां भी उसके साथ 2 बार जबरदस्ती  गलत काम किया और उसके बाद बोला कि तुने अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे बच्चे को काट डालूंगा फिर वह उसे घर लेकर गया। वह डर गई थी इसलिये उक्त  बात उस दिन किसी को नहीं बताई दूसरे दिन अपने माता पिता को बुलाया और अपने मायके आ गई  जहां पर माता पिता को उक्तर बात बताई। फिर थाने रिपोर्ट करने आई उक्त  सूचना पर से अपराध क्रमांक 102/2021 धारा 376, 376(2)(एन), 323, 506 भा.दं.वि. का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, संपूर्ण विवेचना उपरान्तु अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्ता सजा सुनाई गई।

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