प्रेम वर्मा
राजगढ 4 दिसम्बर : अभी तक : राजगढ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवेन्द्र सोलंकी ने आरोपी बबलू उर्फ इरफान को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी स्वर्णलता यादव ने बताया कि 19 जुलाई 2017 को अभियुक्त बबलू उर्फ इरफान ने मुकेश का रास्ता रोककर अश्लील गालियां दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। जिसकी उसने थाना खुजनेर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवेन्द्र सोलंकी ने आरोपी बबलू उर्फ इरफान को धारा 323 भा0द0वि0 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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