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ए.टी.एम. लूट/डकैती की योजना बनाते हुए चार आरोपियों को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास

महावीर अग्रवाल

मन्दसौर  ५ दिसंबर ;अभी तक;  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर द्वारा ए.टी.एम. लूट/डकैती की योजना बनाते हुए चार आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

लोक अभियोजक तेजपालसिंह राठौर द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.03.2023 को फरियादी सुनील जाटव, थाना- वाई.डी.नगर को मुखबीर सूचना मिली कि गोदरशाह दरगाह के नीचे महू नीमच रोड़ पर 5-6 बदमाश अवैध हथियारों से सुसज्जित होकर एम.आई.टी. चौराहा पर ए.टी.एम. लुट/डकैती की योजना बना रहे है, उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा दो टीमें गठीत कर दबिश दी गई एवं वहां बनी बाउंड्रीवाल के पीछे से संदिग्ध बदमाशो की बाते सुनी जो स्मृति बैंक ए.टी.एम. लुट/डकैती की योजना बना रहे थे जिनमें से एक व्यक्ति के पास ग्लाईडिंग मशीन एवं दूसरे के पास इलेक्ट्रानिक वेल्डिंग मशीन व दो व्यक्ति के पास सब्बल व लाल मिर्च के पैकेट रखे एवं एक व्यक्ति रैकी करेगा।
पुलिस ने घेराबंदी कर चारों लोगों को पकड़ा तथा एक आरोपी अंधेरा होने से  भागने में कामयाब हुआ पकडे गये लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि स्मृति बैंक व ए.टी.एम. पर डकैती डालने व लूट की योजना बनाना बताया और पूछे जाने पर अपना नाम शाहरूख, दशरथ, सददाम तथा अकरम बताया तथा मौके से भागने वाले का नाम रोशन पिता फरीद होना बताया, पकडे़ गये बदमाशों से पुछताछ कर तलाशी लेने पर वेल्डिंग मशीन, होल्डर, वायर, धारदार चाकू, ग्लाईडिंग मशीन, पाना, पीसी हुई मिर्ची एवं घटना स्थल से मोटर साइकिल जप्त कर आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा सात साक्षियों के कथन करवाएं गए एवं महत्वपूर्ण 34 दस्तावेज प्रदर्शित करवा कर आरोपियों को दोषसिद्व करवाया गया।
 प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक तेजपालसिंह शक्तावत, अतिरिक्त लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा एवं भगवानसिंह चौहान द्वारा की गई।

 

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